महाकाल मंदिर के लड्डू (Mahakal mandir ke laddu) के पैकेट पर छपे फोटो और ओम के निशान के मामले में, इंदौर हाईकोर्ट ने मंदिर समिति को तीन महीने की मोहलत दी है। इस निर्णय के बाद, मंदिर समिति को याचिका के आधार पर मामले में निराकरण करने का समय मिलेगा। मामले में याचिका लड्डू के पैकेट के फोटो के दुरुपयोग के लिए दायर की गई थी, जो सनातन धर्म के अपमान के रूप में देखा जा रहा है।
महंत सुखदेवानंद ब्रह्मचारी, गुरु महंत योगानंद, ब्रह्मचारी शंभु पंच अग्नि अखाड़ा, छत्रीबाग, इंदौर और पंडित शरद कुमार मिश्र गुरु स्वामी राधाकान्ताचार्य महाराज दुर्गाशक्ति पीठ, महू जिला इंदौर द्वारा यह याचिका दाखिल की गई थी। उनके वकील अभीष्ट मिश्र ने बताया कि लड्डू के पैकेट में छपे फोटो का दुरुपयोग हो रहा है, जिससे सनातन धर्म का अपमान हो रहा है।
कोर्ट ने मंदिर समिति को तीन महीने का समय देने के साथ-साथ यह भी कहा कि मंदिर समिति को याचिका के आवेदन को समिति के समक्ष रखकर मामले को तीन महीने के भीतर निराकरण करना होगा। महाकाल मंदिर के प्रशासक मृणाल मीणा ने यह बताया कि समिति याचिकाकर्ता के आवेदन को ध्यान में रखेगी और मामले को निराकरण करने का निर्णय लेगी।
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