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Ujjain Mahakal Mandir मे लड्डू के पैकेट पर छपे फोटो का विवाद,अब कोर्ट ने मंदिर समिति को दी तीन महीने की अंतिम मोहलत!

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Ujjain Mahakal Mandir मे लड्डू के पैकेट पर छपे फोटो का विवाद,अब कोर्ट ने मंदिर समिति को दी तीन महीने की अंतिम मोहलत!
Ujjain Mahakal Mandir मे लड्डू के पैकेट पर छपे फोटो का विवाद,अब कोर्ट ने मंदिर समिति को दी तीन महीने की अंतिम मोहलत!

Ujjain Mahakal Mandir के प्रसाद में उपयोग होने वाले लड्डू के पैकेट पर छपे फोटो और ओम के निशान को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने मंदिर समिति को तीन महीने का समय देकर इस मामले का निराकरण करने को कहा है। मामले में याचिकाकर्ता अभीष्ट मिश्र ने सुनाया कि प्रसाद के पैकेट में छपे फोटो को भक्तों द्वारा उपयोग के बाद फेंक दिया जाता है, जो सनातन धर्म का अपमान माना जाता है। मंदिर समिति के प्रशासक मृणाल मीणा ने बताया कि समिति अब इस मामले में याचिकाकर्ता के आवेदन के साथ तीन महीने के अंदर निर्णय लेगी।

Ujjain Mahakal Mandir मे लड्डू के पैकेट पर छपे फोटो का विवाद,अब कोर्ट ने मंदिर समिति को दी तीन महीने की अंतिम मोहलत!
Ujjain Mahakal Mandir मे लड्डू के पैकेट पर छपे फोटो का विवाद,अब कोर्ट ने मंदिर समिति को दी तीन महीने की अंतिम मोहलत!

इस खबर की महत्वपूर्ण बातें

  1. कोर्ट ने महाकाल मंदिर समिति को दी तीन महीने की मोहलत
  2. महाकाल के लड्डू पर अब होगा बड़ा बदलाव, जानें क्या है मामला
  3. महाकाल के लड्डू पर कोर्ट का फैसला, लड्डू के पैकेट में सनातन धर्म का अपमान!

महाकाल मंदिर के लड्डू (Mahakal mandir ke laddu) के पैकेट पर छपे फोटो और ओम के निशान के मामले में, इंदौर हाईकोर्ट ने मंदिर समिति को तीन महीने की मोहलत दी है। इस निर्णय के बाद, मंदिर समिति को याचिका के आधार पर मामले में निराकरण करने का समय मिलेगा। मामले में याचिका लड्डू के पैकेट के फोटो के दुरुपयोग के लिए दायर की गई थी, जो सनातन धर्म के अपमान के रूप में देखा जा रहा है।

महंत सुखदेवानंद ब्रह्मचारी, गुरु महंत योगानंद, ब्रह्मचारी शंभु पंच अग्नि अखाड़ा, छत्रीबाग, इंदौर और पंडित शरद कुमार मिश्र गुरु स्वामी राधाकान्ताचार्य महाराज दुर्गाशक्ति पीठ, महू जिला इंदौर द्वारा यह याचिका दाखिल की गई थी। उनके वकील अभीष्ट मिश्र ने बताया कि लड्डू के पैकेट में छपे फोटो का दुरुपयोग हो रहा है, जिससे सनातन धर्म का अपमान हो रहा है।

कोर्ट ने मंदिर समिति को तीन महीने का समय देने के साथ-साथ यह भी कहा कि मंदिर समिति को याचिका के आवेदन को समिति के समक्ष रखकर मामले को तीन महीने के भीतर निराकरण करना होगा। महाकाल मंदिर के प्रशासक मृणाल मीणा ने यह बताया कि समिति याचिकाकर्ता के आवेदन को ध्यान में रखेगी और मामले को निराकरण करने का निर्णय लेगी।

पूछे जाने वाले प्रश्न

  1. क्या है महाकाल मंदिर में चल रहे विवाद का मुख्य कारण? महाकाल मंदिर में चल रहे विवाद का मुख्य कारण लड्डू के पैकेट पर छपे फोटो और ओम के निशान को लेकर है, जिसे कुछ धार्मिक भावनाओं का अपमान माना जा रहा है।
  2. क्या फैसला कब सुनाया जाएगा? कोर्ट ने मंदिर समिति को तीन महीने का समय दिया है ताकि वे मामले का निराकरण कर सकें।
  3. क्या याचिकाकर्ता के द्वारा दाखिल की गई याचिका का क्या आरोप है? याचिकाकर्ता के द्वारा दाखिल की गई याचिका में लड्डू के पैकेट पर छपे फोटो के कारण धार्मिक भावनाओं का अपमान किया जाने का आरोप है।
  4. क्या मंदिर समिति ने पहले इस मामले पर कोई कदम उठाया था? हां, मंदिर समिति के प्रतिनिधित्व में बोले गए हैं कि उन्होंने पहले दो बार मंदिर समिति को आवेदन दिया था, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी।
  5. इस मामले में आगे क्या हो सकता है? समिति अब इस मामले के बारे में अधिक जानकारी जुटा रही है और तीन महीने के भीतर निर्णय लेने का विचार कर रही है।

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