Lok Sabha Elections 2024: कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की

Lok Sabha Elections 2024 के मध्य, कांग्रेस पार्टी और सरकार के बीच नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में एक महत्वपूर्ण विवाद उत्पन्न हुआ है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से सरकार के इस कदम को रोकने की मांग की है। विवाद का मुख्य कारण है सरकार के प्रस्तावित चुनाव आयुक्तों के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों के चयन में नापसंदगी का संदेश।

मध्य प्रदेश कांग्रेस की महिला नेता ने Lok Sabha Elections 2024 में नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से सरकार को रोकने की मांग की है। इस मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यहां तक कि सरकार को नए अधिनियम के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने से रोकने की मांग की है।

Lok Sabha Elections 2024: कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की

Lok Sabha Elections 2024: कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की
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इस खबर की महत्वपूर्ण बातें

  1. Lok Sabha Elections 2024: कांग्रेस ने नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में रोक लगाने की मांग की!
  2. धमाकेदार कदम: सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस की उत्तेजक चल, 2024 के चुनावों को लेकर उठाई गई मांग!
  3. विवादास्पद मुद्दा: कांग्रेस ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उठाई आपत्ति!

कांग्रेस पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में रोक लगाने की मांग की है। मध्य प्रदेश से एक महिला नेता ने कार्रवाई उठाई है, और सरकार को नियुक्ति को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में नए कानून के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति को रोकने की मांग की गई है। इसके साथ ही, याचिका में सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए भी निर्देश देने की मांग की गई है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खटखटाया है।

इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति की 15 मार्च को बैठक होने की उम्मीद जताई गई है। निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय की पिछले महीने रिटायरमेंट और अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे से निर्वाचन आयुक्तों के दो पद खाली हो गए हैं।

पूछे जाने वाले सवाल

  1. यह मामला किसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है? मध्य प्रदेश कांग्रेस की महिला नेता द्वारा।
  2. किस विषय पर मामला दायर किया गया है? Lok Sabha Elections 2024 में नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति।
  3. याचिका में क्या मांग की गई है? नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को रोकने की मांग की गई है।
  4. किसी अन्य मुद्दे पर भी याचिका में बात की गई है? सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग के सदस्य की नियुक्ति के लिए भी मांग की गई है।
  5. नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए क्या प्रक्रिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक होने की उम्मीद है।
  6. क्या नये चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े अन्य कारण भी हैं? हां, पिछले महीने रिटायरमेंट और अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे से निर्वाचन आयुक्तों के दो पद खाली हो गए हैं।
  7. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की क्या स्थिति है? सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।
  8. क्या यह मामला चुनाव की प्रक्रिया पर असर डाल सकता है? हां, इस मामले का निर्णय चुनाव की प्रक्रिया पर प्रभाव डाल सकता है।
  9. चुनाव आयोग के सदस्य की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण है? चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और संविधानिकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
  10. आगे क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक का इंतजार है, जिसमें नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर निर्णय हो सकता है।
  11. क्या यह मामला चुनाव की तारीखों पर भी असर डालेगा? हां, इस मामले का निर्णय लोकसभा चुनाव की तारीखों पर प्रत्यक्ष असर डाल सकता है।
  12. सुप्रीम कोर्ट की क्या राय हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट अभी तक किसी निर्णय पर पहुंची नहीं है, हालांकि मामले की सुनवाई जल्द हो सकती है।
  13. चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की अन्य चरण क्या हैं? चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति के निर्णय की जरूरत होती है।
  14. क्या यह मामला चुनावी रणनीतियों पर प्रभाव डालेगा? हां, इस मामले का निर्णय चुनावी रणनीतियों पर प्रभाव डाल सकता है।
  15. सरकार का क्या कहना है? सरकार ने अभी तक किसी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

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